कोटद्वार। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने विद्युत उपभोक्ताओ के लंबित विद्युत बिलों के भुगतान में बिलम्ब भुगतान अधिभार में 100% छूट प्रदान की, यह योजना स्थाई/अस्थाई रूप से विच्छेदित कनैक्शनों पर भी समान रूप से लागू रहेगी, यह योजना 18 मई 2021 तक लागू रहेगी।

बता दें कि उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा  विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिलम्ब भुगतान अधिभार में शत प्रतिशत छूट प्रदान की है उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या 285/1(2)/2021-06-01/2020-TC-II दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु राज्य के घरेलू, अघरेलू/वाणिज्यिक तथा 75 किलो वाट भार औद्योगिक तथा निजी नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के लंबित देयों की त्वरित वसूली के उद्देश्यों से इन उपभोक्ताओं को बिल भुगतान अधिभार में 100% छूट प्रदान की है, यह सूचना अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कोटद्वार के द्वारा अवगत करायी गयी।

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