लोक सभा चुनाव में प्रत्याशी को स्वयं व पार्टी के द्वारा आपराधिक मामलों की जानकारी न्यूज पेपर से करनी होगी साझा

कोटद्वार। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव के संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा के उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हुए तो प्रत्याशी को स्वयं भी व पार्टी द्वारा भी न्यूज पेपर के माध्यम से प्रत्याशी की आपराधिक मामलों की जानकारी अलग-अलग तिथि में तीन-तीन बार साझा करनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान उम्मीदवार 95 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पायेगा। कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी द्वारा किसी भी गतिविधि पर खर्च किया जाता है तो वह प्रत्याशी के खर्च में ही जोड़ा जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई प्रत्याशी किसी सरकारी पद पर कार्यरत है तो उसे नौकरी से त्यागपत्र देना होगा। कहा नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी के साथ दो व्यक्ति नामांकन कक्ष में आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी के भी द्वारा 50 हजार से ज्यादा नगदी एकसाथ नहीं ले जा सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद के अंतर्गत 21 पुलिस नाका, 28 एफएसटी टीम गठित की गई है। जिनकी निगरानी अवैध गतिविधियों पर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि 20 से 27 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया, 28 मार्च को नामाकंन पत्रों की जांच तथा 30 मार्च को प्रत्याशी नाम वापसी कर सकता है। उन्होंने सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन करने को भी कहा।
बैठक में सहायक निर्वाचन अधिकारी शांति लाल शाह, नोडल मास्टर ट्रेनर दीपक रावत व बीजेपी से राजेंद्र सिंह, कांग्रेस से गोपाल नेगी, आप पार्टी से त्रिलोक सिंह रावत उपस्थित थे।

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