कोटद्वार। कोटद्वार क्षेत्र-2  में  आबकारी निरीक्षक के 24 घंटों के निर्देशों के बाद भी FL-5-D की कई दुकानों में आज तक भी रेट लिस्ट नहीं लगाई गई, ऐसे में तो यह जाहिर होता है कि शराब के कारोबारियों के लिये नियम कानून कोई मायने रखते ही नही।

पूर्व में स्थानीय निवासियों की शिकायत पर आबकारी निरीक्षक कोटद्वार के द्वारा कोटद्वार क्षेत्र-2 की दुकानों में औचक निरीक्षण किया गया था उस दौरान दुकानों में रेट लिस्ट लगी हुई नही पायी गयी थी, उस दौरान आबकारी निरीक्षक आनंद सिंह चौहान ने अनुज्ञापियो  को 24 घंटे के अंदर दुकान के बाहर रेट लिस्ट,  सीसीटीवी कैमरे, स्वेप मशीन, बार कोड रीडर, बिलिंग मशीन लगाने के निर्देश दिये थे, लेकिन तब से लेकर अब तक 100 घंटे से भी अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अनुज्ञापियो के द्वारा अपनी दुकानों के आगे रेट लिस्ट नहीं लगायी।


अब देखने वाली बात तो यह होगी कि आबकारी निरीक्षक उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली 2021- 22 के नियमो के तहत ऐसे अनुज्ञापियो के खिलाफ कार्रवाई करता है या नही ये तो आने वाला समय ही बतायेगा।

उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली वर्ष 2021-22 पर एक नजर-

प्रदेश के समस्त देशी-विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों से मदिरा की बिक्री पर विक्रेता द्वारा क्रेता को कंप्यूटर जनित रसीद दी जायेगी एवं दुकानों में स्वेप मशीन भी रखनी होगी, दुकान पर स्वेप मशीन न रखने एवं बिल न दिए जाने पर न्यूनतम ₹10000 प्रशमन आरोपित किया जाएगा।

प्रदेश की समस्त देशी-विदेशी मदिरा बीयर की दुकानों पर शिकायत निरीक्षण के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक की बिक्री किये/पाए जाने पर निम्न दंड 50 हजार रुपये और द्वितीय उल्लंघन पर 75 हजार रुपये और तृतीय उलंघन पर 1 लाख रुपये का प्रशमन आरोपित किया जायेगा, चौथे उल्लंघन पर संबंधित दुकान के अनुज्ञापन स्वतः निरस्त हो जाएगा और उक्त अनुज्ञापी को  काली सूची में डाल दिया जायेगा।

मदिरा की फुटकर दुकानों में IP-Address युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था अनिवार्य है, ताकि संबंधित अनुज्ञापन की समस्त गतिविधियों पर आयुक्तालय स्थित कंट्रोल रूम से नियंत्रण रखा जा सके।

मदिरा परिवहन करने वाले वाहनों पर GPS/GPRS प्रणाली से संयोजित करना अनिवार्य है।

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